देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में डीए बढ़ोतरी के इस प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दी थी, जिसके बाद वित्त विभाग की ओर से अपर सचिव अमिता जोशी ने आदेश जारी किया। अब राज्य कर्मचारियों को 53% के बजाय 55% महंगाई भत्ता मिलेगा, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा।
उत्तराखंड में डीए बढ़ोतरी : क्या है नया आदेश?
अब तक उत्तराखंड सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स 53% महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहे थे। लेकिन सरकार के नए आदेश के अनुसार, 1 जनवरी 2025 से डीए की दर 55% हो जाएगी। इसका लाभ निम्न श्रेणी के कर्मचारियों से लेकर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और नगर निकायों के नियमित, पूर्णकालिक, कार्यप्रभारित कर्मचारियों तक को मिलेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में डीए बढ़ोतरी के इस फैसले को कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में बताया है। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए डीए में यह बढ़ोतरी उनके आर्थिक बोझ को कम करने में मदद करेगी।”
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किन्हें मिलेगा लाभ?
- राज्य सरकार के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारी
- सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी
- शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी
- UGC वेतनमान प्राप्त पदाधिकारी
- पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता
हालांकि, उत्तराखंड में डीए बढ़ोतरी का यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों, और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों पर सीधे लागू नहीं होगा। इनके लिए संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
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डीए भुगतान और एरियर की प्रक्रिया
उत्तराखंड सरकार ने बढ़े हुए डीए के भुगतान और एरियर की प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया है:
एरियर का भुगतान:
1 जनवरी 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक के पुनरीक्षित महंगाई भत्ते का बकाया (एरियर) नकद भुगतान किया जाएगा।
यह राशि कर्मचारियों और पेंशनरों को एकमुश्त दी जाएगी।
नियमित भुगतान:
1 मई 2025 से बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों के नियमित वेतन के साथ शामिल कर भुगतान किया जाएगा।
पेंशनरों को भी उनकी मासिक पेंशन के साथ 55% डीए मिलेगा।
अंशदायी पेंशन योजना:
अंशदायी पेंशन योजना से जुड़े कर्मचारियों के लिए, डीए का एक हिस्सा (पेंशन अंशदान और नियोक्ता का अंश) नई पेंशन योजना (एनपीएस) के खाते में जमा किया जाएगा।
शेष राशि कर्मचारियों को नकद भुगतान की जाएगी।
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कर्मचारियों और पेंशनरों पर क्या होगा असर?
यह डीए बढ़ोतरी उत्तराखंड के लगभग 2.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ पहुंचाएगी। बढ़ती महंगाई के दौर में यह फैसला कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक राहत लेकर आएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि 2% की यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के मासिक वेतन में हजारों रुपये की वृद्धि करेगी, जो उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगी।
उत्तराखंड कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, “डीए में बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक सकारात्मक कदम है। हम सरकार से मांग करते हैं कि भविष्य में भी समय-समय पर डीए में संशोधन किया जाए।”
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आने वाले समय में क्या उम्मीद?
उत्तराखंड सरकार का यह निर्णय न केवल राज्य के लाखों कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि यह राज्य सरकार की कर्मचारी हितैषी नीति का भी प्रतीक है। डीए में यह दो फीसदी बढ़ोतरी निश्चित रूप से मौजूदा महंगाई के दौर में एक आर्थिक संबल प्रदान करेगी।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारियों के हित में निर्णय लेते हुए यह सुनिश्चित किया है कि महंगाई के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए समय पर राहत दी जाए। यह निर्णय कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाने और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि केंद्र सरकार द्वारा डीए दरों में और वृद्धि होती है, तो उत्तराखंड सरकार भी आगामी महीनों में उसी अनुपात में संशोधन कर सकती है।


शंकर दत्त पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं और पिछले चार दशक से मीडिया की दुनिया में सक्रिय हैं। Uncut Times के साथ वरिष्ठ सहयोगी के रूप से जुड़े हैं। उत्तराखंड की पत्रकारिता में जीवन का बड़ा हिस्सा बिताया है। कुमाऊं के इतिहास की अच्छी जानकारी रखते हैं। दर्जनों पत्र-पत्रिकाओं में समसामयिक और शोधपरक लेख प्रकाशित। लिखने-पढ़ने और घूमने में रुचि। इनसे SDPandey@uncuttimes.com पर संपर्क कर सकते हैं।
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