उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 : वोटर लिस्ट जारी, ऐसे चेक करें नाम

उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 : वोटर लिस्ट जारी, ऐसे चेक करें नाम

देहरादून। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनावों के लिए अंतिम मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) को आधिकारिक पोर्टल secvoter.uk.gov.in पर जारी कर दिया है। अब प्रदेश के ग्राम पंचायत मतदाता आसानी से ऑनलाइन अपना नाम पंचायत निर्वाचक नामावली में चेक कर सकते हैं।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 पर एक नजर

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, और जिला पंचायत स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। ये चुनाव स्थानीय शासन को मजबूत करने और ग्रामीण विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बार के चुनाव में 7,795 ग्राम पंचायतों, 400 जिला पंचायत सदस्यों, और क्षेत्र पंचायत व वार्ड सदस्यों के रिक्त पदों पर मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि पात्र मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न हो।

कैसे चेक करें अपना नाम पंचायत वोटर लिस्ट में?

राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए पोर्टल पर ‘पंचायत मतदाता खोजें’ (Search Panchayat Voter) विकल्प उपलब्ध कराया है। इसके जरिए मतदाता अपना नाम, वार्ड व ग्राम पंचायत के आधार पर ऑनलाइन देख सकते हैं।

वेबसाइट लिंक: secvoter.uk.gov.in
ऑप्शन: पंचायत मतदाता खोजें
जरूरी जानकारी: नाम, ग्राम पंचायत, ब्लॉक या वार्ड की जानकारी

वोटर लिस्ट में नाम जांचने की प्रक्रिया

  1. पोर्टल पर जाएं: आधिकारिक वेबसाइट secvoter.uk.gov.in पर जाएं।

  2. विकल्प चुनें: होमपेज पर ‘पंचायत मतदाता खोजें’ लिंक पर क्लिक करें।

  3. विवरण दर्ज करें: अपना नाम, पिता/पति का नाम, जिला, ग्राम पंचायत, और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें।

  4. खोज करें: ‘सर्च’ बटन पर क्लिक करके अपनी जानकारी जांचें।

  5. वोटर स्लिप डाउनलोड करें: यदि आपका नाम सूची में है, तो वोटर स्लिप डाउनलोड करें और मतदान केंद्र की जानकारी प्राप्त करें।

17 जनवरी 2025 की अंतिम मतदाता सूची के अनुसार दिखेंगे नाम

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, घर-घर जाकर कराए गए विस्तृत पुनरीक्षण के बाद दिनांक 17 जनवरी 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी। इस सूची में शामिल मतदाता अब पोर्टल पर अपने नाम की पुष्टि कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने उन मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए, जिनका नाम पहले छूट गया था, 1 मार्च से 22 मार्च 2025 तक प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों (हरिद्वार को छोड़कर) में ग्रामवार बैठकों के माध्यम से पुनः नामावली प्रकाशित करने का विशेष अभियान भी चलाया। अब, इन बैठकों के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के आधार पर नई स्वीकृत सूचियां पोर्टल पर अपडेट की जा रही हैं, जिससे सभी पात्र मतदाता अपना नाम आसानी से देख सकें।

यदि आपका नाम छूट गया हो तो क्या करें?

जिन मतदाताओं के नाम किसी कारणवश छूट गए हैं या जिनमें संशोधन की आवश्यकता है, उनके लिए आयोग ने एक और मौका दिया है। अपने निकटतम विकासखंड या तहसील कार्यालय में जाकर प्रपत्र भरकर आवेदन करें। आयोग के अनुमोदन के बाद अपडेटेड नाम भी पोर्टल पर दिखाई देंगे

नाम जोड़ने और संशोधन की प्रक्रिया

  • आवेदन पत्र: प्रपत्र 6 (नाम जोड़ने के लिए), प्रपत्र 7 (नाम हटाने के लिए), और प्रपत्र 8 (विवरण संशोधन के लिए) का उपयोग करें। ये प्रपत्र तहसील कार्यालय, विकासखंड कार्यालय, या ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

  • आवेदन स्थल: अपने निकटतम विकासखंड या तहसील कार्यालय में जाकर प्रपत्र जमा करें। वैकल्पिक रूप से, secvoter.uk.gov.in या nvsp.in (राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

  • आवश्यक दस्तावेज:

    • पहचान पत्र (आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आदि)

    • निवास प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल, आदि)

    • आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, आदि)

उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 : पात्रता मानदंड

  • आयु: 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए।

  • निवास: उम्मीदवार उत्तराखंड के उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना चाहिए जहां वह मतदान करना चाहता है।

  • अन्य: किसी भी कानून के तहत मतदाता के रूप में अयोग्य नहीं होना चाहिए (उदाहरण के लिए, गैर-निवासी भारतीय जो भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं)।

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