देहरादून। उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 को लेकर एक बड़ा कदम उठाते हुए शासन ने आरक्षण व्यवस्था का शासनादेश जारी कर दिया है। नए आदेश के अनुसार, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण की सीमा कुल 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा महिलाओं को पंचायतों में बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व देने का निर्णय लिया गया है।
आरक्षण निर्धारण की प्रमुख बातें
- आरक्षण वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर तय किया गया है।
- जिला पंचायत अध्यक्ष पद में से:
- 2 पद SC
- 2 पद OBC के लिए आरक्षित।
- क्षेत्र पंचायत प्रमुख में:
- 3 पद ST
- 18 पद SC
- 15 पद OBC के लिए आरक्षित।
- ग्राम पंचायत प्रधान पद में:
- 226 पद ST
- 1467 पद SC
- 1250 पद OBC के लिए आरक्षित।
महिलाओं को पंचायतों में मजबूत भागीदारी
उत्तराखंड सरकार ने पंचायतों में महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। शासनादेश के अनुसार:
- जिला पंचायतों में 7 पद
- क्षेत्र पंचायत प्रमुख के 48 पद
- ग्राम प्रधान के 3909 पद
महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।
उत्तराखंड पंचायत चुनाव : आरक्षण प्रक्रिया
क्र.सं. | प्रक्रिया | तिथि |
---|---|---|
1 | प्रधान पदों की संख्या का प्रकाशन | 11 जून 2025 |
2 | आरक्षण प्रस्तावों का अनंतिम प्रकाशन | 13 जून 2025 |
3 | आपत्तियों की प्राप्ति की तिथि | 14-15 जून 2025 |
4 | जिलाधिकारी द्वारा आपत्तियों का निस्तारण | 16-17 जून 2025 |
5 | आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन | 18 जून 2025 |
6 | प्रस्ताव निदेशालय को भेजे जाएंगे | 19 जून 2025 |
7 | शासन एवं राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा | 19 जून 2025 |
उत्तराखंड पंचायत चुनाव : आरक्षण का फार्मूला
पंचायतों में आरक्षण तय करने के लिए शासन ने एक स्पष्ट गणितीय फार्मूला अपनाया है:
“संबंधित जाति की जनसंख्या ÷ कुल जनसंख्या × कुल पदों की संख्या = आरक्षित पदों की संख्या”
इस फार्मूले से पारदर्शिता बनी रहती है और जनसंख्या के अनुपात में सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है।
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