उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 20 से अधिक फैसले, इन योजनाओं को मिली मंजूरी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नया ऐलान

देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े 20 से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ये निर्णय ऊर्जा, पशुपालन, महिला सशक्तिकरण, पर्यटन, वित्त, परिवहन और धर्मस्व विभाग से संबंधित हैं, जिनका सीधा असर राज्य की आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा।

ऊर्जा विभाग को घाटे से उबारने की तैयारी

कैबिनेट बैठक में मेकेंजी कंपनी द्वारा तैयार की गई ऊर्जा विभाग के घाटे से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में विभाग के वित्तीय नुकसान को कम करने के लिए कई सुधारात्मक सुझाव दिए गए, जिन पर विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही, यह निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री राहत कोष की धनराशि अब उन बैंकों में जमा की जाएगी, जहां उच्चतम ब्याज दर प्राप्त हो। यह कदम कोष के बेहतर प्रबंधन और संसाधन उपयोग को सुनिश्चित करेगा।

पशुपालन विभाग : पोल्ट्री फार्म और गौवंश संरक्षण को बढ़ावा

पशुपालन विभाग के तहत दो बड़े फैसले लिए गए, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशु कल्याण को बढ़ावा देंगे:

  1. पोल्ट्री फार्म सब्सिडी योजना: पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े पोल्ट्री फार्म स्थापित करने के लिए 40% सब्सिडी और मैदानी क्षेत्रों में 30% सब्सिडी दी जाएगी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और आय सृजन को प्रोत्साहित करेगी।
  2. गौवंश संरक्षण: प्रदेश में सड़कों पर घूम रहे लगभग 16,000 गौवंश के संरक्षण के लिए गौशालाओं के निर्माण का निर्णय लिया गया। इसके लिए:
    • पशुपालन विभाग गौशाला निर्माण के लिए धनराशि प्रदान करेगा।
    • जिलाधिकारी अब गौशाला निर्माण प्रस्तावों को स्वीकृत कर सकेंगे।
    • निजी एनजीओ को 60% सरकारी अनुदान और 40% स्वयं वहन करना होगा।

महिला सशक्तिकरण और किशोर नीति पर फैसले

महिला सशक्तिकरण और बच्चों के कल्याण के लिए कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी। प्रमुख योजना: सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना से हर साल 2,000 महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।

  • सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना: इस योजना को सभी जिलों में लागू किया जाएगा। 30 करोड़ रुपये के बजट के साथ हर साल 2,000 महिलाओं को 75% सब्सिडी के साथ स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
  • स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार इस नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी। यह नीति सड़कों पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास और विकास पर केंद्रित है।
  • किशोर न्याय नीति (कॉपास फंड): फंड के उपयोग की नियमावली को स्वीकृति दी गई, जो किशोरों के लिए बेहतर अवसर और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

स्वरोजगार योजनाओं का एकीकरण

कैबिनेट ने सीएम स्वरोजगार योजना और सूक्ष्म स्वरोजगार योजना को मिलाकर एक नई संयुक्त स्वरोजगार योजना बनाने का फैसला किया। इस विलय का उद्देश्य योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी और सरल बनाना है। यह कदम स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में मदद करेगा।

पर्यटन विकास: नरेन्द्र नगर रोपवे योजना

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नरेन्द्र नगर तपोवन-कुंजापुरी रोपवे योजना को मंजूरी दी गई। इस परियोजना की प्रमुख विशेषताएं हैं:

  • टेक्निकल पार्टनर और डेवलपर: परियोजना में टेक्निकल पार्टनर और डेवलपर अलग-अलग होंगे।
  • विशेष प्रयोजन संस्था (SPV): योजना के लिए एक SPV का गठन किया जाएगा, जो परियोजना के प्रबंधन और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा।

यह रोपवे योजना उत्तराखंड के पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी।

गृह विभाग: फायर सेफ्टी मानकों में बदलाव

गृह विभाग के तहत फायर सेफ्टी मानकों में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। अब 12 मीटर से कम ऊंचाई वाले भवनों के लिए भी एरिया आधारित अग्निसुरक्षा मानकों का वर्गीकरण लागू होगा। यह निर्णय सार्वजनिक सुरक्षा को और मजबूत करेगा।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से संबंधित कई अन्य फैसले भी लिए, जिनमें शामिल हैं:

  • वित्त विभाग: संयुक्त आयुक्त सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई।
  • स्वजल कार्यक्रम: कर्मचारियों के पदों की 2021 से 2026 तक निरंतरता को स्वीकृति।
  • रजिस्ट्रेशन: राज्य में वर्चुअल रजिस्ट्रेशन प्रणाली को मंजूरी, जो प्रक्रियाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाएगी।
  • पेंशन प्रणाली: नई और पुरानी पेंशन योजनाओं के लिए अधिसूचित पदों की पहचान अब भर्ती विज्ञापन की अधिसूचना तिथि के आधार पर होगी।
  • परिवहन विभाग: ग्रीन सेस वसूली की नई व्यवस्था और प्रवेश उपकर में वृद्धि का फैसला जल्द लागू होगा।
  • धर्मस्व विभाग: धर्मस्व एवं तीर्थाटन विकास परिषद के गठन को मंजूरी।

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