उत्तराखंड में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर बैन, 28 सैंपल जांच के लिए भेजे

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देहरादून। राजस्थान और मध्यप्रदेश में जहरीले कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत के बाद उत्तराखंड सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। प्रदेश के खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने राज्यभर में निरीक्षण अभियान चलाते हुए कफ सिरप के 28 सैंपल एकत्र कर जांच के लिए देहरादून प्रयोगशाला भेज दिए हैं। सरकार ने कोल्ड्रिफ और डेक्सट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

प्रदेश में सख्ती, संदिग्ध सिरप मिलने पर सीज

औषधि नियंत्रक ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि सभी जिलों में औषधि निरीक्षक मेडिकल स्टोर और अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। जहां भी प्रतिबंधित सिरप पाई जा रही है, वहां तत्काल सीज करने की कार्रवाई हो रही है। साथ ही कफ सिरप बनाने वाली दवा कंपनियों पर भी औचक निरीक्षण शुरू कर दिया गया है।

केंद्र सरकार ने दिए कड़े निर्देश

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्पष्ट कहा गया कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी राज्यों को दवा निर्माण इकाइयों की गहन जांच करने, दोषी फैक्ट्रियों के लाइसेंस रद्द करने और समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

बच्चों में कफ सिरप का उपयोग बेहद खतरनाक

उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने चेतावनी दी कि दो वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार की खांसी-जुकाम की दवा नहीं दी जानी चाहिए। पांच वर्ष तक के बच्चों में इन दवाओं का सामान्य उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकतर मामलों में बच्चों की खांसी और जुकाम स्वतः ठीक हो जाते हैं, इसलिए दवाओं का अनावश्यक प्रयोग खतरनाक हो सकता है।

घरेलू नुस्खों को अपनाने की सलाह

केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने डॉक्टरों से अपील की है कि बच्चों को कॉम्बिनेशन दवाएं और कफ सिरप लिखने से बचें। अभिभावकों को घरेलू नुस्खे अपनाने और विशेषज्ञ की सलाह के बिना दवा देने से परहेज करने को कहा गया है।

मौतों का आंकड़ा और गिरफ्तारी

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल में अब तक 16 बच्चों की मौत जहरीले कफ सिरप से हो चुकी है। इस मामले में डॉ. प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर निलंबित कर दिया गया है, जिन्होंने ज्यादातर बच्चों को यह सिरप लिखा था। वहीं, श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड पर गैर-इरादतन हत्या और औषधि मिलावट का मामला दर्ज हुआ है।

कड़ी कार्रवाई की तैयारी

सीडीएससीओ ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में संदिग्ध दवा फैक्ट्रियों की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र एफडीए ने ‘कोल्ड्रिफ’ सिरप के बैच नंबर SR-13 की बिक्री और उपयोग पर तुरंत रोक लगा दी है।

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