नई दिल्ली। अगर आप भी सड़क या सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं, तो अब आपको सावधान हो जाना चाहिए। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा आदेश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि अब सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए प्रशासन को निर्धारित जगहें तय करनी होंगी, जहां इच्छुक लोग आवारा कुत्तों को भोजन करा सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आवारा कुत्तों को लेकर कई अहम दिशानिर्देश दिए हैं:
- आक्रामक आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाए।
- सामान्य कुत्तों की नसबंदी कर उन्हें छोड़ा जा सकता है।
- सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाने पर बैन रहेगा।
- देशभर में इस आदेश को लागू करने का निर्देश दिया गया।
- आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
सार्वजनिक जगहों पर खिलाने पर रोक
कोर्ट ने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति सड़क, पार्क, बाजार या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिला सकेगा। यह आदेश देशभर में लागू होगा। यदि कोई व्यक्ति इस नियम को तोड़ेगा, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
कहां खिला सकते हैं खाना?
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पूरी तरह खाना खिलाने पर रोक नहीं है। जो लोग कुत्तों को भोजन कराना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं लेकिन सिर्फ उन जगहों पर जो प्रशासन द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
यानि अब पहले की तरह कहीं भी आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी, बल्कि इसके लिए निर्धारित फीडिंग जोन बनाए जाएंगे।
क्यों दिया गया आदेश?
सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम आम लोगों की सुरक्षा और बढ़ते कुत्तों के हमलों की घटनाओं को देखते हुए उठाया है। देश के कई हिस्सों से आवारा कुत्तों के हमले और काटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही थीं। यही वजह है कि कोर्ट ने इस पर सख्ती बरतते हुए यह नियम लागू करने का निर्णय लिया।


मनीषा हिंदी पत्रकारिेता में 20 वर्षों का गहन अनुभव रखती हैं। हिंदी पत्रकारिेता के विभिन्न संस्थानों के लिए काम करने का अनुभव। खेल, इंटरटेनमेंट और सेलीब्रिटी न्यूज पर गहरी पकड़। Uncut Times के साथ सफर आगे बढ़ा रही हैं। इनसे manisha.media@uncuttimes.com पर संपर्क कर सकते हैं।
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