प्रयागराज के बहुचर्चित डबल मर्डर केस के मुख्य अभियुक्त गोलू भारतीया को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से ज़मानत मिल गई है। न्यायमूर्ति जस्टिस कृष्ण पहल की अदालत ने अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र को मंजूरी प्रदान की। इस आदेश को दहेज उत्पीड़न जैसे बढ़ते मुकदमों में एक महत्वपूर्ण नजीर माना जा रहा है।
क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि प्रयागराज के कौंधियारा निवासी गोलू भारतीया पर उसकी पत्नी की मौत को लेकर गंभीर आरोप लगे थे। मृतका के परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें धारा 85, 80(2) भारतीय न्याय संहिता व 3/4 दहेज निषेध अधिनियम लगाया गया। आरोप था कि गोलू भारतीया और उसका परिवार दहेज की मांग करता था और इसी प्रताड़ना के चलते 16 जुलाई 2024 की रात 1 बजे गर्भवती पत्नी की हत्या कर उसे फांसी पर लटका दिया गया।
बचाव पक्ष की दलीलें
अभियुक्त गोलू भारतीया के अधिवक्ता शरदेंदु मिश्र ने अदालत के समक्ष कई अहम तर्क रखे। कहा गया कि प्राथमिकी में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया कि दहेज में किस वस्तु या राशि की मांग की गई थी। जांच के दौरान मृतका के परिजनों द्वारा लगाए गए कई आरोप गलत पाए गए।
- चार्जशीट में केवल पति गोलू भारतीया पर ही मामला कायम किया गया, जिसमें अबेटमेंट ऑफ सुसाइड (आत्महत्या के लिए उकसाना) और अजन्मे बच्चे की मौत का आरोप रखा गया।
- मृतका के पिता ने धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दिए बयान में स्वीकार किया कि उनकी बेटी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। पिता ने यह भी माना कि गुस्से में आकर, लोगों के कहने पर ही एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
- सबसे पहले मृतका को अस्पताल भी अभियुक्त के परिवार वाले ही लेकर गए थे। स्वतंत्र गवाहों ने भी मृतका की मानसिक स्थिति खराब होने की बात कही। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
राज्य पक्ष की दलीलें और अदालत का फैसला
राज्य की ओर से अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत का विरोध किया। लेकिन दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने माना कि उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों में अभियुक्त को जमानत दी जा सकती है।
कानूनी बिरादरी की प्रतिक्रिया
हाईकोर्ट के इस आदेश का कई वरिष्ठ वकीलों और अधिवक्ताओं ने स्वागत किया। सीनियर एडवोकेट एच.एस. त्रिपाठी, राजीव कुमार पांडेय, उदय सिंह, कृष्ण कुमार, राजीव मिश्र, श्रवण कुमार यादव, सागर वर्मा, तंज़ील, अरुण मौर्या आदि ने इसे दहेज प्रथा जैसे मुकदमों के लिए मिसाल बताया।


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