हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : पंचायत चुनाव अगस्त में कराने वाली याचिका खारिज

उत्तराखंड पंचायत चुनाव एक बार फिर टले, प्रशासक नियुक्त

नैनीताल, 16 जुलाई 2025 : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के 12 जिलों में प्रस्तावित पंचायत चुनावों को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को फैसला सुना दिया है। इस याचिका में चुनाव को अगस्त के बाद कराने की मांग की गई थी।  कोर्ट ने साफ किया कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग चुनावों के सफल संचालन के लिए पूरी तरह तैयार हैं, ऐसे में चुनाव टालने की आवश्यकता नहीं है।

याचिका का सार

देहरादून निवासी डॉ. बैजनाथ द्वारा दायर इस जनहित याचिका में मांग की गई थी कि कांवड़ यात्रा, चारधाम यात्रा और भारी बारिश / आपदा प्रबंधन के कारण राज्य की पुलिस, प्रशासन और SDRF की टीमें पहले से ही व्यस्त हैं, इसलिए पंचायत चुनावों को अगस्त के बाद आयोजित किया जाए। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को गंभीरता से सुनने के बाद चुनाव आयोग, पुलिस महानिदेशक और पंचायती राज सचिव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत जानकारी मांगी थी।

प्रशासन की रिपोर्ट

पुलिस महानिदेशक और सचिव पंचायतीराज ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि कांवड़ यात्रा के लिए 30% पुलिस बल, चारधाम यात्रा के लिए 10% बल और पंचायत चुनावों के लिए 10% अतिरिक्त बल रिजर्व में रखा गया है। इसके अलावा, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त फोर्स तैयार रखी गई है।

चुनाव आयोग का पक्ष

चुनाव आयोग ने अदालत को सूचित किया कि वर्तमान में चुनाव कराने में कोई बाधा नहीं है। हरिद्वार, जो कांवड़ यात्रा से सबसे अधिक प्रभावित होता है, इस चरण के चुनाव में शामिल नहीं है। हरिद्वार से सटे जिलों में चुनाव को दूसरे चरण में कराने की योजना है। हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से आए कांवड़िए पहली वोटिंग तिथि से पहले लौट जाएंगे। इससे चुनाव व्यवस्था पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कोर्ट का फैसला

बुधवार को पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने कहा कि “राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग की तैयारियां पर्याप्त हैं, और सभी पक्षों ने संतोषजनक विवरण प्रस्तुत किया है। ऐसे में चुनावों पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है।” अतः याचिका को निस्तारित कर दिया गया। यानी, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे। हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार, पुलिस और चुनाव आयोग सभी आवश्यक तैयारियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

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