पंचायत चुनाव ; हाइकोर्ट की फटकार, जब अपहरण हो रहा था तो कहां थी तुम्हारी पुलिस

उत्तराखंड पंचायत चुनाव एक बार फिर टले, प्रशासक नियुक्त

नैनीताल। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में कथित धांधली, अपहरण और हिंसा के मामलों ने तूल पकड़ लिया है। इस गंभीर प्रकरण पर सोमवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और चुनाव प्रक्रिया की अव्यवस्था को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) नैनीताल को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने तल्ख लहजे में सवाल किया – “कहां थी तुम्हारी पुलिस फोर्स?”

चुनाव में अपहरण और धांधली के आरोपों पर कोर्ट सख्त

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विशेष रूप से उस घटना पर चिंता जताई, जिसमें कथित तौर पर पांच जिला पंचायत सदस्यों को जबरन उठाकर ले जाया गया था। सोमवार को इन्हें कोर्ट में पेश भी किया गया, हालांकि अदालत ने उनसे प्रत्यक्ष पूछताछ नहीं की।

अदालत ने इस घटनाक्रम पर जिलाधिकारी वंदना सिंह और एसएसपी नैनीताल से अलग-अलग शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव के दौरान हुई अव्यवस्था और सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी।

हथियारबंद गिरोह की मौजूदगी पर नाराजगी

हाईकोर्ट ने यह भी गंभीर टिप्पणी की कि मतदान केंद्र से मात्र 200 मीटर की दूरी पर हथियारबंद लोगों का गिरोह मौजूद था, जो पुलिस की स्पष्ट विफलता को दर्शाता है। अदालत ने एसएसपी से इस पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

डीएम ने दी गवाही, मतगणना नियमों के अनुसार

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुईं जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि मतगणना 15 अगस्त की सुबह 3 बजे नियमों के अनुसार कराई गई थी। मतगणना के बाद मतपत्रों को ट्रेजरी में सुरक्षित रखा गया और अब उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया गया है।

वायरल वीडियो बना सबूत

सुनवाई में अदालत ने उन वीडियो फुटेज को भी देखा, जिनमें रेनकोट पहने कुछ लोग पांच सदस्यों को जबरन ले जाते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर वायरल “नैनीताल को हिला डाला” शीर्षक वाले वीडियो पर भी कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई और पुलिस को जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस पर एसएसपी ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि जल्द कार्रवाई की जाएगी।

कांग्रेस ने की पुनर्मतदान की मांग

इस बीच कांग्रेस पार्टी ने एक नई रिट याचिका दाखिल की है, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में पुनर्मतदान कराने की मांग की गई है। पार्टी ने आरोप लगाया कि पूरा चुनाव बलपूर्वक और अवैध गतिविधियों से प्रभावित हुआ है।

हाईकोर्ट परिसर में धारा 144 लागू

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए नैनीताल हाईकोर्ट परिसर और आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।

अगली सुनवाई 19 अगस्त को

अब सभी की निगाहें मंगलवार, 19 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस दिन हाईकोर्ट पुनर्मतदान और चुनाव की वैधता पर कोई बड़ा फैसला सुना सकता है।

SD Pandey

शंकर दत्त पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं और पिछले चार दशक से मीडिया की दुनिया में सक्रिय हैं। Uncut Times के साथ वरिष्ठ सहयोगी के रूप से जुड़े हैं। उत्तराखंड की पत्रकारिता में जीवन का बड़ा हिस्सा बिताया है। कुमाऊं के इतिहास की अच्छी जानकारी रखते हैं। दर्जनों पत्र-पत्रिकाओं में समसामयिक और शोधपरक लेख प्रकाशित। लिखने-पढ़ने और घूमने में रुचि। इनसे SDPandey@uncuttimes.com पर संपर्क कर सकते हैं।


Discover more from Uncut Times - ब्रेकिंग न्यूज, फैक्ट चेक, विश्लेषण

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Scroll to Top

Subscribe