Uttarakhand News : आम जनता और टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। पहले यह 31 जुलाई 2025 निर्धारित थी, लेकिन अब इसमें 46 दिन की बढ़ोतरी करते हुए नई तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है। यह जानकारी रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन के उपसचिव मनु अग्रवाल ने दी।
क्यों बढ़ी ITR फाइल करने की अंतिम तारीख?
रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पूरन पाण्डेय के अनुसार, CBDT की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि आयकर रिटर्न फॉर्म्स में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिन्हें सिस्टम में लागू करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। इस कारण सरकार ने रिटर्न फाइल करने की समयसीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। CBDT के मुताबिक, एक्सटेंडेड ITR फॉर्म्स और सिस्टम डेवलपमेंट की प्रक्रियाओं के चलते यह फैसला लिया गया। TDS क्रेडिट रिफ्लेक्शन और फाइलिंग प्रक्रिया को ज्यादा सटीक और यूज़र फ्रेंडली बनाने पर फोकस किया गया है। इस निर्णय से वेतनभोगी कर्मचारियों और गैर-ऑडिट कैटेगरी टैक्सपेयर्स को रिटर्न दाखिल करने में राहत मिलेगी।
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रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन ने उठाई थी मांग
रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन ने इस विस्तार की मांग को लेकर पहले ही वित्त मंत्रालय को एक ज्ञापन सौंपा था। इस ज्ञापन में पूरन पाण्डेय के नेतृत्व में टैक्स अधिवक्ताओं ने ITR फॉर्म्स में बदलाव और सिस्टम अपडेट की देरी को देखते हुए अंतिम तारीख बढ़ाने की अपील की थी। इस मांग को स्वीकार करते हुए CBDT ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया। पूरन पाण्डेय ने कहा, “यह निर्णय करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ी राहत है। इससे सही और समयबद्ध फाइलिंग सुनिश्चित होगी।”
वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए राहत
यह विस्तार विशेष रूप से वेतनभोगी कर्मचारियों और उन करदाताओं के लिए लाभकारी है, जिनके खातों का ऑडिट आवश्यक नहीं है। मनु अग्रवाल ने बताया कि यह अतिरिक्त 46 दिन करदाताओं को अपनी आय, कटौतियों, और TDS क्रेडिट्स को सही ढंग से मिलान करने का अवसर देंगे। फॉर्म 26AS और AIS/TIS में TDS क्रेडिट्स के अपडेट होने में देरी के कारण कई करदाता समय पर फाइलिंग में कठिनाई का सामना करते हैं। इस विस्तार से ऐसी समस्याओं का समाधान होगा। इस साल ITR फॉर्म्स में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जैसे:
कैपिटल गेन्स की रिपोर्टिंग: 23 जुलाई 2024 से पहले और बाद के कैपिटल गेन्स को अलग-अलग रिपोर्ट करना।
TDS सेक्शन कोड्स की अनिवार्यता: करदाताओं को TDS सेक्शन कोड्स की विस्तृत जानकारी देनी होगी।
शेयर बायबैक पर नुकसान की सशर्त रिपोर्टिंग: 1 अक्टूबर 2024 के बाद की गई बायबैक डिविडेंड आय को “अन्य स्रोतों से आय” के रूप में घोषित करना।
इन बदलावों के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर सॉफ्टवेयर अपडेट और टेस्टिंग की आवश्यकता है, जिसके लिए यह अतिरिक्त समय दिया गया है।
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अंतिम तिथि के बाद फाइलिंग पर जुर्माना
CBDT के अनुसार, यदि करदाता 15 सितंबर 2025 तक ITR दाखिल नहीं करते हैं, तो उन्हें धारा 234F के तहत जुर्माना देना होगा।
5,000 रुपये: यदि करदाता की कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक है।
1,000 रुपये: यदि कुल आय 5 लाख रुपये या उससे कम है।
इसके अलावा, देर से फाइलिंग करने पर धारा 234A के तहत बकाया कर राशि पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज भी देना होगा। साथ ही, देर से फाइलिंग करने वाले करदाता अपने नुकसान को अगले वर्ष में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे, जिससे उनकी कर देनदारी बढ़ सकती है। हालांकि, यदि आप 15 सितंबर 2025 की समय सीमा चूक जाते हैं, तो 31 दिसंबर 2025 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने का विकल्प उपलब्ध है। इसके बाद भी, ITR-U (अपडेटेड रिटर्न) के माध्यम से 31 मार्च 2027 तक रिटर्न दाखिल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त शुल्क और कुछ प्रतिबंध लागू होंगे।
टैक्स अधिवक्ताओं की प्रतिक्रियाएं
CBDT के इस निर्णय का स्वागत करते हुए रामनगर के कई प्रमुख टैक्स अधिवक्ताओं ने इसे सकारात्मक और समयानुकूल कदम बताया। इसमें रामनगर टैक्स बार के पूरन पाण्डेय, मनु अग्रवाल, गौरव गोला, नावेद सैफी, गुलरेज रजा, सागर भट्ट, विशाल रस्तोगी, प्रबल बंसल, फैजुल हक, संजीव अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, राकेश राही, भोपाल रावत, मोहम्मद फिरोज, रोहित माहेश्वरी, जीशान मलिक, मनोज बिष्ट, लाइक अहमद, आयुष अग्रवाल, बालम सिंह राणा, शोभित अग्रवाल, बलविंदर कोहली आदि ने CBDT और वित्त मंत्रालय का आभार व्यक्त किया।


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