Uttarakhand News। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। चुनाव के दौरान सदस्यों के अपहरण के गंभीर आरोपों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए डीएम और एसपी को तलब किया था। इसके बावजूद चुनाव की प्रक्रिया नहीं रोकी गई। चुनाव आयोग के निर्देश पर जिलाधिकारी ने काउंटिंग करवाई और परिणामों को सीलबंद लिफाफे में रखवा दिया। ये लिफाफा आज सोमवार को हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा।
कांग्रेस का धार्मिक अदालत का सहारा
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य इस पूरे घटनाक्रम से आहत नजर आए। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए नैनीताल के न्याय के देवता गोल्ज्यू भगवान की शरण ली। आर्य ने गोल्ज्यू मंदिर में प्रार्थना करते हुए कहा कि,
“नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में जिस तरह की अराजकता देखने को मिली, वैसी स्थिति उत्तराखंड की राजनीति में पहले कभी नहीं हुई। पुलिस की मौजूदगी में दिनदहाड़े पंचायत सदस्यों का अपहरण राज्य की लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर गहरी चोट है।”
यशपाल आर्य ने इसे उत्तराखंड की संस्कृति, पहचान और परंपराओं के खिलाफ करार दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि गोल्ज्यू भगवान अन्याय पर न्याय की जीत अवश्य सुनिश्चित करेंगे। आर्य ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत से आना जिसे गोल्ज्यू की कर्मभूमि माना जाता है, ईश्वरीय संकेत है कि देवभूमि में अन्याय नहीं टिक सकता।
हाईकोर्ट परिसर के बाहर निषेधाज्ञा लागू
सोमवार, 18 अगस्त 2025 को इस मामले की सुनवाई उत्तराखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ में होनी है। सुनवाई के दौरान भारी संख्या में समर्थकों के जुटने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल नवाजिश खलीक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए हाईकोर्ट परिसर से 500 मीटर की परिधि तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
आदेश के अनुसार:
- बिना अनुमति पांच या उससे अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
- सार्वजनिक सभा, जुलूस, नारेबाजी, पोस्टर-बैनर, पर्चा वितरण और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
- कोई भी व्यक्ति लाठी-डंडा, हथियार या विस्फोटक लेकर नहीं आएगा।
- कोर्ट परिसर के आसपास केवल चिन्हित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़े किए जाएंगे।
- शांति व्यवस्था भंग करने वाले, अफवाह फैलाने वाले या असामाजिक तत्वों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
फैसला आज होगा अहम
सभी की निगाहें अब नैनीताल हाईकोर्ट पर टिकी हैं। सीलबंद लिफाफे में बंद काउंटिंग परिणाम को अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा। माना जा रहा है कि आज की सुनवाई से यह तय होगा कि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी किसके पास जाएगी और राज्य की राजनीति में इस विवाद का अंत कैसे होगा।


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