नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट में एक सुनवाई के दौरान महंत की पोल खुली तो सब हैरान रह गए। एक से शादी, दूसरी से लिव इन, तीसरी को छेड़ने पर जेल भेजे जाने का मामला सामने आया। यह प्रकरण हरिद्वार में प्रसिद्ध चंडी मंदिर से जुड़ा है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा- “कैसे महंत हैं जो एक तरफ शादीशुदा हैं, दूसरी ओर लिव इन में रह रहे हैं और तीसरी महिला से छेड़छाड़ के आरोप में जेल में हैं? धार्मिक स्थलों की पवित्रता से खिलवाड़ नहीं सहा जाएगा।” कोर्ट ने चंडी देवी मंदिर का प्रबंधन अगले आदेश तक बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति को सौंप दिया है।
क्या है पूरा मामला?
हरिद्वार के प्रसिद्ध चंडी देवी मंदिर से जुड़े इस मामले में महंत रोहित गिरी पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में खुलासा हुआ कि रोहित गिरी ने एक महिला से विधिवत विवाह किया। दूसरी महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहे। तीसरी महिला से छेड़छाड़ के मामले में वह फिलहाल जेल में बंद हैं। इस खुलासे के बाद न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने मंदिर की गरिमा और श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली गतिविधियों पर कड़ी टिप्पणी की।
प्रकरण में चौंकाने वाले खुलासे
शिकायतकर्ता महिला ने दावा किया कि उसने रोहित गिरी से विवाह किया था, लेकिन बाद में महंत ने दूसरी महिला (रीना बिष्ट) को घर में लाकर लिव-इन में रखा। एक डायरी में 5.5 लाख की एफडी का ज़िक्र मिला, जिसे महंत ने स्वीकार किया कि यह रीना द्वारा बनाए गए वीडियो के दबाव में दिया गया पैसा था। जनवरी 2025 में महंत और रीना के अवैध संबंधों से एक बेटी का जन्म हुआ। 14 मई 2025 को पंजाब पुलिस ने रोहित गिरी को छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोप है कि गिरफ्तारी के बाद मंदिर की चढ़ावे की संपत्ति को लेकर धोखाधड़ी और षड्यंत्र रचा गया।
धार्मिक स्थलों में पवित्रता जरूरी
जस्टिस राकेश थपलियाल ने साफ किया कि धार्मिक स्थलों में इस तरह का बर्ताव किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा:
“यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पवित्र धार्मिक स्थल से जुड़े व्यक्ति ने आस्था के केंद्र को व्यक्तिगत स्वार्थों और अनैतिक संबंधों का केंद्र बना दिया।”
कोर्ट के आदेश में क्या?
चंडी देवी मंदिर का प्रबंधन अगली सूचना तक बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) को सौंपने का निर्देश दिया गया। महंत रोहित गिरी, शिकायतकर्ता महिला और अन्य संबंधित पक्षों के मंदिर परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। शिकायतकर्ता रीना बिष्ट को कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी और उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए।


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