हल्द्वानी। दमुवाढूंगा में जमीन खरीदने-बेचने से लेकर घर बनाने तक रोक लगा दी गई है। यहां न कोई जमीन खरीदी-बेची जा सकेगी और न कोई नया निमा्रण हो सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा।
हल्द्वानी के इस इलाके का सर्वे होगा
उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा-48 के अंतर्गत शासन द्वारा 21 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना के क्रम में हल्द्वानी के ग्राम जवाहर ज्योति दमुवाढूंगा में भूमि सर्वेक्षण एवं अभिलेख तैयार करने की प्रक्रिया (रिकॉर्ड ऑपरेशन) प्रारम्भ कर दी गई है।
आदेश में क्या है
जिलाधिकारी नैनीताल की स्वीकृति के बाद जारी आदेश में कहा गया है कि भूमि चिन्हांकन, नालों, ड्रेनेज मार्गों और सार्वजनिक उपयोग की भूमि के संरक्षण को सुनिश्चित करने तथा अवैध कब्जे या निर्माण रोकने के लिए कड़े दिशा-निर्देश लागू रहेंगे।
रिकॉर्ड ऑपरेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक किसी भी प्रकार के नए निर्माण, भूमि अतिक्रमण, खरीद-फरोख्त अथवा सीमांकन (Demarcation) में परिवर्तन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं लेखपाल क्षेत्र में नियमित निरीक्षण करेंगे और किसी भी अनाधिकृत गतिविधि की सूचना तत्काल जिला प्रशासन को देंगे।
हल्द्वानी पुलिस को आदेश दिया गया है कि इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाए। आदेश उल्लंघन की स्थिति में दोषियों पर भू-राजस्व अधिनियम, नगर निकाय अधिनियम और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।


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