पंचायत चुनावों को देखते हुए GST रिटर्न की तारीख बढ़ाने की मांग

पंचायत चुनावों को देखते हुए GST रिटर्न की तारीख बढ़ाने की मांग

Uttarakhand News : उत्तराखंड में 24 और 28 जुलाई को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को देखते हुए टैक्स अधिवक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार से GST रिटर्न की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। टैक्स बार एसोसिएशन का कहना है कि पंचायत चुनाव के चलते ग्रामीण क्षेत्रों के कई व्यापारी व जीएसटी पंजीकृत डीलर चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, ऐसे में 18 जुलाई (संपादन डीलर) और 24 जुलाई (नियमित डीलर) की GST रिटर्न डेडलाइन पूरी कर पाना संभव नहीं है।

पंचायत चुनावों में व्यापारी उम्मीदवार भी सक्रिय

रामनगर टैक्स बार के अध्यक्ष एडवोकेट पूरन चंद्र पांडे, सचिव गौरव गोला और उपसचिव मनु अग्रवाल ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि “कई पंजीकृत व्यापारी व जीएसटी डीलर पंचायत चुनावों में प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार के चलते वे समय पर अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। यदि सरकार द्वारा GST रिटर्न की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई गई तो ऐसे डीलरों को लेट फीस व पेनाल्टी का सामना करना पड़ेगा।”

5 अगस्त तक डेडलाइन बढ़ाने की मांग

बार एसोसिएशन ने केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय से GST रिटर्न की अंतिम तारीख को 5 अगस्त 2025 तक बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि जो व्यापारी रिटर्न देर से जमा करेंगे, उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही न की जाए।

वकीलों का मिला समर्थन

इस मांग का समर्थन टैक्स बार के कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी किया, जिनमें फिरोज़ अंसारी, लईक अहमद, भूपाल रावत, मनोज बिष्ट, प्रबल बंसल और गुलरेज रज़ा शामिल हैं। उपसचिव मनु अग्रवाल ने पीरुमदारा क्षेत्र को नगर पंचायत का दर्जा देने की मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि “पीरुमदारा तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र है, और इसकी नगर पंचायत के रूप में मान्यता जरूरी है। यदि जल्द ही कोई निर्णय नहीं लिया गया तो हम आंदोलन के लिए भी बाध्य होंगे।”

Uncut Times IPL 2025 ब्रेकिंग न्यूज़

Uncut Times हिंदी पत्रकारिता के अनुभवी मीडियाकर्मी। पिछले 30 सालों से प्रिंट और डिजिटल के विभिन्न माध्यमों के जरिए पत्रकारिता का लंबा अनुभव। हिंदी मीडिया की लेटेस्ट खबरें और सटीक जानकारियां। आप uncuttimesnews@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।


Discover more from Uncut Times - ब्रेकिंग न्यूज, फैक्ट चेक, विश्लेषण

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Scroll to Top