New GST Rate : 12 और 28% स्लैब खत्म, इन 391 उत्पादों पर असर

nirmala sitharaman

New Delhi : केंद्र सरकार ने जीएसटी (GST) को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कर संरचना में बड़े बदलाव किए गए। अब 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब खत्म कर दिए गए हैं, यानी 22 सितंबर से केवल दो स्लैब –5% और 18% ही लागू होंगे। काउंसिल ने कुल 391 उत्पादों पर फैसला लिया है, जिनमें कई खाद्य पदार्थ, दवाइयां और जीवन से जुड़ी आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं।

वित्त मंत्री ने कहा- ये समय की मांग

बैठक करीब 10.5 घंटे चली और इसमें केंद्र व राज्यों के मंत्रियों ने आम सहमति से इन बदलावों को मंजूरी दी। जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद दूध, पनीर, रोटी, पराठा, मक्खन, घी, ड्राईफ्रूट्स और मिठाई जैसी रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। जीएसटी दरों में यह बदलाव त्योहारी सीजन से पहले उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लंबे समय से जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन पर काम कर रहे थे और अब समय की मांग को समझते हुए यह बड़ा बदलाव किया गया है।

क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा?

क्या हुआ सस्ता (5% स्लैब में)क्या हुआ महंगा (40% स्पेशल स्लैब में)
एसी, फ्रिज, टीवी (32 इंच तक)लग्जरी कार और बड़ी एसयूवी
सीमेंट, वॉशिंग मशीनशुगर ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स
ट्रैक्टर, खेती की मशीनेंशराब, बीड़ी और तंबाकू उत्पाद
दवाइयाँ, घी, मक्खनपान मसाला, गुटखा
पास्ता, नूडल्स, चॉकलेटफास्ट फूड, कैफिनेटेड पेय

दूध, पनीर और रोटी पर टैक्स नहीं

  • दूध (यूएचटी), छेना, पनीर (प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले) पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।
  • रोटी, चपाती, पराठा और पिज्जा ब्रेड को भी जीएसटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है।
  • मक्खन, घी, बटर ऑयल, चीज, कंडेंस्ड मिल्क, कोको पाउडर, चॉकलेट, आटा-मैदा से बने तैयार खाद्य उत्पाद, पास्ता, नूडल्स, केक, बिस्किट, आइसक्रीम आदि पर टैक्स 18% या 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
  • खजूर, अंजीर, आम, संतरा, नींबू जैसे सूखे फलों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया।
  • ड्राईफ्रूट्स जैसे बादाम, पिस्ता, हेजलनट, पाइन नट्स आदि पर भी अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा।
  • चीनी, गुड़, शुगर सिरप पर 12 फीसदी से टैक्स घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।
  • मिठाई, नमकीन, जैम, जेली, आचार, सॉस, आइसक्रीम जैसी चीजों पर भी अब केवल 5% जीएसटी।
  • 5 से 0 में जाने वाले खाद्य पदार्थ: यूएचटी दूध, छेना और पनीर, सभी भारतीय ब्रेड्स, रोटी, पराठा, चपाती पर कोई टैक्स नहीं।
  • 12-18 से पांच फीसदी पर आने वाले: खाने के आइटम- सॉस, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, घी, बटर, इंस्टैंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी और प्रीजर्व्ड मीट शामिल हैं।

मांस, मछली और समुद्री उत्पाद, अन्य पदार्थ

  • सॉसेज, मीट प्रोडक्ट्स, फिश कैवियार, समुद्री भोजन पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया।
  • तेंदू पत्ता, काथा, और अन्य हर्बल उत्पादों पर टैक्स 18% से घटकर 5%।
  • माल्ट, स्टार्च, सब्जियों से बने थिकनर, और ग्लिसरॉल पर भी जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया।
  • एनीमल फैट्स, मछली का तेल, घी जैसे पशु तेलों पर अब केवल 5% टैक्स लगेगा।

उद्योग और सेक्टर पर असर

टेक्सटाइल सेक्टर

  • मानवनिर्मित धागों (यार्न) पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया।
  • मानवनिर्मित फाइबर पर भी टैक्स 18% से घटाकर 5% किया गया।
    इससे कपड़ा उद्योग को फाइबर-न्यूट्रल नीति मिलेगी।

कृषि और खाद्य सेक्टर

  • ट्रैक्टर, थ्रेशिंग मशीनें और अन्य कृषि उपकरणों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया गया।
  • फर्टिलाइजर सेक्टर में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनियम पर टैक्स 18% से घटाकर 5% किया गया।

नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर

  • बायोगैस प्लांट, विंडमिल, वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट, सोलर कूकर और सोलर वॉटर हीटर जैसे उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया।

लग्जरी और सिन गुड्स पर कड़ा प्रहार

  • पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, शराब, शुगर ड्रिंक्स और लग्जरी कारों को 40% स्पेशल टैक्स स्लैब में रखा गया है।
  • निजी उपयोग वाले एयरक्राफ्ट, यॉट और बड़ी मोटरसाइकिलें (350 सीसी से ऊपर) भी इस कैटेगरी में शामिल होंगी।
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