नई दिल्ली। भारत में त्योहारों से पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर और उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स दरों में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए नया टू-टियर (दो स्तर वाला) जीएसटी स्ट्रक्चर लागू करने का फैसला किया है। यह बदलाव 22 सितंबर से प्रभावी होगा, जिसके बाद छोटी कारों, मोटरसाइकिलों, टीवी और प्रोसेस्ड फूड जैसे कई सामान पहले से सस्ते हो जाएंगे।
त्योहारों से पहले बड़ा फैसला
त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए सरकार चाहती है कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़े और मांग में तेजी आए। इसलिए 350cc तक की बाइक्स और छोटी कारों पर 10% टैक्स की राहत दी गई है। ऑटोमोबाइल और FMCG सेक्टर में मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
बाइक और छोटी कारों पर 10% की राहत
नए नियम के अनुसार, 350cc तक की बाइक्स और नई परिभाषा वाली छोटी कारें अब 18% टैक्स स्लैब में आ गई हैं (पहले 28%)। यानी कीमतें कम होंगी और ग्राहकों को सीधा फायदा मिलेगा। लेकिन 350cc से ज्यादा इंजन वाली बाइक्स लग्ज़री कैटेगरी में चली गई हैं और उन पर 40% फ्लैट टैक्स लगेगा।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कोई बदलाव नहीं
सभी EVs (इलेक्ट्रिक वाहन) अब भी 5% स्लैब में रहेंगे। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर फिलहाल किसी अतिरिक्त बोझ का असर नहीं होगा।
अब छोटी कार की नई परिभाषा
नई परिभाषा के अनुसार, छोटी कार वही मानी जाएगी, जिसकी लंबाई 4000 मिमी से ज्यादा न हो। जिसमें 1200cc तक का पेट्रोल इंजन या 1500cc तक का डीजल इंजन हो। इन कारों पर जीएसटी अब 28% की जगह सिर्फ 18% लगेगा, यानी कार खरीदना सस्ता होगा।
बड़ी बाइक्स होंगी महंगी
पहले 350cc से ज्यादा इंजन वाली बाइक्स पर 28% टैक्स + 3–5% सेस लगता था (कुल लगभग 32%)। अब सीधा 40% फ्लैट टैक्स लगेगा। यानी अब Royal Enfield 650cc, Harley-Davidson, Triumph, Kawasaki जैसी बाइक्स महंगी हो जाएंगी।
बड़ी कारों पर क्या असर?
1200cc से अधिक पेट्रोल और 1500cc से अधिक डीजल वाली कारों पर अब 40% फ्लैट टैक्स लगेगा। पहले इन पर 28% जीएसटी + लगभग 15% सेस लगता था (कुल 42%)। अब टैक्स थोड़ा घटकर 40% हो जाएगा, यानी महंगी कारों पर मामूली राहत मिलेगी।
अन्य वाहनों पर नया टैक्स
- ऑटो पार्ट्स: अब 18% की समान दर से टैक्स लगेगा।
- तीन पहिया वाहन: टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया।
- बस, ट्रक, एम्बुलेंस: अब 18% स्लैब में रहेंगे।
- निजी इस्तेमाल के लिए विमान: 40% जीएसटी लगेगा।
अब तीन स्लैब होंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने का संकेत दे चुके थे। अब जीएसटी में दो प्रमुख स्लैब होंगे। पहला 5% जरूरी सामानों के लिए और दूसरा 18% गैर-जरूरी सामानों के लिए। इसके अलावा 40% का नया स्लैब केवल “सिन गुड्स” (तंबाकू, महंगी कारें, बड़ी बाइक्स आदि) पर लागू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे “नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी सुधार” बताया। उन्होंने कहा कि इससे ऑटोमोबाइल और FMCG सेक्टर में डिमांड तेजी से बढ़ेगी। टैक्स सिस्टम आसान होगा। आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।


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