वित्त मंत्री का ऐलान : जीएसटी में बड़े बदलाव, ये सामान सस्ते होंगे

New Delhi : केंद्र सरकार ने GST को लेकर बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिल की 56वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। सरकार ने 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब खत्म कर दिए हैं। अब सिर्फ दो स्लैब- 5% और 18% लागू होंगे। जीएसटी परिषद के ये सभी फैसले 22 सितंबर से लागू होंगे। जानें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी से जुड़े कौन-कौन से बड़े ऐलान किए…

New GST Rate : क्या-क्या हुआ सस्ता और महंगा

क्या हुआ सस्ताक्या हुआ महंगा
एजी-फ्रिजलग्जरी कार
टीवीशुगर ड्रिंक्स
सीमेंटशराब
वॉशिंग मशीनतंबाकू
ट्रैक्टरपान मसाला
दवाई, घी, मक्खनफास्ट फूड

12 और 28 फीसदी वाले स्लैब खत्म

जीएसटी परिषद ने बुधवार को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो स्तरीय दर संरचना को मंजूरी दे दी, जिसे 22 सितंबर से लागू किया जाएगा। नए बदलाव के बाद 5 प्रतिशत और 12 प्रतिशत का जीएसटी स्लैब रह जाएगा, जिससे इसका सीधा फायदा आम आदमी को मिलेगा. सिर्फ अब 5 और 18 फीसदी वाले स्लैब ही रहेंगे. इसको लेकर आम सहमति जीएसटी काउंसिल की बैठक में बन गई है. जीएसटी परिषद की 56वीं मैराथन बैठक 10.5 घंटे तक चली, जिसमें केंद्र और राज्यों ने प्रमुख कर प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया।

दूध छेना, पनीर पर कोई टैक्स नहीं

5 से 0 के स्लैब में जाने वाले: यूएचटी दूध, छेना और पनीर, सभी भारतीय ब्रेड्स, रोटी, पराठा, चपाती पर कोई टैक्स नहीं।

12-18 से पांच फीसदी के स्लैब पर आने वाले: खाने के आइटम- सॉस, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, घी, बटर, इंस्टैंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी और प्रीजर्व्ड मीट शामिल हैं।28 से 18 फीसदी में: मध्यम वर्ग को फायदा पहुंचाने वाली चीजें- एयर कंडीशनर, टीवी जो कि 32 इंच से बड़े हैं। सभी टीवी अब 18 फीसदी के दायरे में होंगे। डिशवॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, मोटरसाइकिल 350 सीसी या इससे कम सभी 18 फीसदी के दायरे में होंगी।

कृषि उत्पाद जैसे- ट्रैक्टर, मृदा को तैयार करने में शामिल होने वाली मशीनें, खेती में इस्तेमाल होने वाली- थ्रेशिंग मशीनें, कंपोस्ट में इस्तेमाल होने वाली मशीनें, पराली हटाने वाली मशीनें, सभी पर अब टैक्स 12 फीसदी से पांच फीसदी किया जा रहा है।

किस सेक्टर के लिए जीएसटी के बदलावों में क्या?

टेक्सटाइल सेक्टर

– मानवनिर्मित धागों (यार्न) पर 12 से 5 फीसदी पर आया टैक्स
– मानवनिर्मित फाइबर पर 18 से 5 फीसदी होगा जीएसटी
– इससे कपड़ा उद्योग को फाइबर न्यूट्रल नीति मिलेगी।

फर्टिलाइजर सेक्टर में 

– सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनियम पर 18 से 5 फीसदी टैक्स किया जा रहा है।
-नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर से जुड़े उपकरण, पुर्जों, बायोगैस प्लांट, विंडमिल, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, पीवी सेल्स, सोलर कूकर और सोलर वॉटर हीटर पर 12 से 5 फीसदी पर किया जाएगा टैक्स।
-एक विशेष टैक्स स्लैब बनाया गया है। यह 40 फीसदी का होगा। इसमें सुपर लग्जरी और सिन गुड्स होंगे।
– पान-मसाला, सिगरेट-गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पाद शामिल होंगे, जिनमें चबाने वाली तंबाकू, जैसे जर्दा भी शामिल होंगे। इसके अलावा बीड़ी को भी 40 फीसदी की रेंज में रखा गया है।
– सभी उत्पाद, जिनमें अलग से शर्करा का प्रयोग किया गया है (ऐडेड शुगर वाले), कैफिनेटेड पेय, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ (फ्रूट जूस या अन्य), नॉन एल्कोहलिक पेय पदार्थ सभी को 40 फीसदी में रखा गया है।
– मध्य आकार और बड़ी कार, 350 सीसी से ज्यादा इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों, एयरक्राफ्ट- हेलीकॉप्टर और विमान (निजी इस्तेमाल वाले), यॉट और अन्य पानी के जहाज स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होने वाली भी 40 फीसदी रेंज में होंगे।

आम आदमी को ध्यान में रखकर फैसले: वित्त मंत्री 

जीएसटी के ढांचे में सुधार के फैसलों का एलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि जीएसटी स्थिर रहे और स्थायी हो। हम जीएसटी के मुआवजे को लेकर भी कदम बढ़ा रहे हैं। जीएसटी के सभी सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। श्रम आधारित और मजदूर-किसान आधारित सेक्टर्स को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अहम फैसला किया गया है। सभी ने पूर्ण मन से समर्थन किया है। मैं जीएसटी काउंसिल का आभार करना चाहती हूं।
वित्त मंत्री ने कहा कि रेट रैशनलाइजेशन में सभी मंत्रियों ने समर्थन दिया। प्रधानमंत्री 8-9 महीनों से मुझसे कह रहे थे कि जीएसटी में कुछ बदलाव करने का समय है। सम्राट चौधरी जी ने रेट रैशनलाइजेशन पर काम किया। मंत्री परिषद के हर एक सदस्य ने बड़ा काम किया। समय की मांग को समझते हुए सभी मंत्रियों ने काम किया। इसलिए मैं उनका शुक्रिया करती हूं।

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