देहरादून/रामनगर। उत्तराखंड के बहुचर्चित कॉर्बेट नेशनल पार्क पाखरो रेंज घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में 1.75 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। ये संपत्तियां मुख्य आरोपी किशनचंद, बृज बिहारी शर्मा और अन्य के परिजनों के नाम पर खरीदी गई थीं। ईडी ने यह कुर्की मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की है।
ईडी जांच में हुआ बड़ा खुलासा
ईडी की जांच के मुताबिक, किशनचंद, जो कि घोटाले के समय कालागढ़ टाइगर रिजर्व (केटीआर) के तत्कालीन डीएफओ थे, ने वन रेंजर बृज बिहारी शर्मा समेत अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों के साथ मिलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क की पाखरो रेंज में अवैध निर्माण कार्य कराए। ये निर्माण कार्य बिना किसी वैध अनुमति के किए गए, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा।
परिजनों के नाम खरीदी गई थी संपत्ति
आरोपियों ने अपराध से अर्जित धन का उपयोग कर अचल संपत्तियां खरीदीं। ये संपत्तियां किशनचंद के बेटे – अभिषेक कुमार सिंह और युगेंद्र कुमार सिंह तथा बृज बिहारी शर्मा की पत्नी – राजलक्ष्मी शर्मा के नाम पर ली गई थीं। कुर्क की गई संपत्तियां हरिद्वार और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित हैं।
घोटाले में कई अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध
यह मामला कॉर्बेट पार्क में अवैध पेड़ कटान और निर्माण से जुड़ा है, जिसमें कई उच्च पदस्थ वन विभाग अधिकारियों और ठेकेदारों की संलिप्तता सामने आई है। आरोपियों पर वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत मामला दर्ज है।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से तेज हुई जांच
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच की धीमी गति और बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर गंभीर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। माना जा रहा है कि अगली सुनवाई से पहले ईडी ने जांच का दायरा और तेज कर दिया है। आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां या संपत्तियों की कुर्की संभव है।
क्या है पाखरो रेंज घोटाला?
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पाखरो रेंज में बिना अनुमति सैकड़ों पेड़ काटकर अवैध रिजॉर्ट, सड़कों और अन्य निर्माण कार्य किए गए थे। इसमें करोड़ों रुपये के घोटाले की आशंका जताई गई थी। घोटाले की जांच में वन विभाग के कई अफसरों की भूमिका उजागर हुई है।


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