गायक पप्पू कार्की के आश्रितों को मिलेंगे ₹90 लाख, हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील खारिज की

कुमाऊं के मशहूर लोकगायक स्व. पप्पू कार्की के परिवार के लिए राहत भरी खबर आई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी को उनके आश्रितों को 90 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

दिनांक 7 अक्टूबर मंगलवार को न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अपील को खारिज करते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) के फैसले को बरकरार रखा। अधिकरण ने पहले ही कंपनी को मृतक गायक के परिजनों को 90 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए थे।

अदालत ने बीमा कंपनी के उन सभी तर्कों को अस्वीकार कर दिया, जिनमें मृतक की आय और वाहन चालक की लापरवाही पर सवाल उठाए गए थे।

गौरतलब है कि 9 जून 2018 को गौनियारो-हैड़ाखान से हल्द्वानी लौटते समय पप्पू कार्की की कार ग्राम मुरकुड़िया के पास गहरी खाई में गिर गई थी, जिसमें उनकी और चालक की एक अन्य समेत टोटल 3 लोगो की मौत हो गई थी। इसके बाद उनकी पत्नी कविता कार्की ने न्यायालय में मुआवजे की याचिका दायर की थी।

यह फैसला उत्तराखंड के संगीत प्रेमियों और कलाकार समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है।

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