चित्रकूट के 62 वर्षीय प्रेमचंद्र पटेल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

इलाहाबाद। चित्रकूट जनपद के कर्वी निवासी 62 वर्षीय प्रेमचंद्र पटेल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। यह मामला अप्रैल 2025 में दर्ज हुई प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसने बीते महीनों में स्थानीय स्तर पर काफी सुर्खियां बटोरी थीं।

मामला क्या है?

कर्वी निवासी कमलेश प्रसाद (परिवर्तित नाम) ने 19 अप्रैल 2025 को एफआईआर दर्ज कराई थी। उसमें आरोप लगाया गया कि उसकी पुत्री के साथ पड़ोसी प्रेमचंद्र पटेल ने अश्लील हरकत की। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद 17 जून 2025 को चार्जशीट दाखिल की, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और 351(2) भी शामिल की गईं।

बचाव पक्ष की दलीलें

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता शरदेंदु मिश्र ने अदालत के समक्ष कई तर्क रखे। उन्होंने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कराने में तीन दिन की देरी हुई, जिससे मामले पर संदेह पैदा होता है। शिकायतकर्ता ने स्वयं बयान दिया कि उसने आरोपी से 10,000 रुपये उधार लिए थे, जिसके चलते विवाद हुआ। पीड़िता और उसकी मां ने अपने प्रारंभिक बयान (धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) में घटना का उल्लेख नहीं कियाबाद में पीड़िता ने बयान बदला (धारा 183), लेकिन उस तिथि पर उसका ट्रेन रिजर्वेशन टिकट मौजूद है। पुलिस जांच से यह भी सामने आया कि घटना की तारीख पर पीड़िता बिहार में अपने प्रेमी के घर पर थी, जहां से उसे 26 अप्रैल 2025 को पुलिस ने बरामद किया।

हाईकोर्ट का फैसला

इन सभी तथ्यों पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति जस्टिस समित गोपाल ने अभियुक्त प्रेमचंद्र पटेल की जमानत याचिका मंजूर की। अदालत ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों में कई बिंदु संदेह पैदा करते हैं और अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत आदेश के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस त्रिपाठी, राजीव कुमार पांडेय, उदय सिंह और कृष्ण कुमार सहित अन्य अधिवक्ताओं ने अदालत के फैसले का स्वागत किया और इसे न्यायोचित बताया।

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