Uttarakhand News : सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर लोगों को डराने, धमकाने और अवैध वसूली करने वाले विवादित ब्लॉगर बिरजू मयाल को आखिरकार रामनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से सोशल मीडिया पर झूठे और भ्रामक आरोपों के ज़रिए लोगों की छवि खराब कर अवैध रूप से धन उगाही करता था। साथ ही, वह जान से मारने की धमकी देने और महिलाओं से अभद्रता के मामलों में भी संलिप्त पाया गया है।
एक के बाद एक दर्ज हुए तीन मुकदमे
पिछले कुछ दिनों के भीतर रामनगर कोतवाली में बिरजू मयाल के खिलाफ तीन अलग-अलग प्राथमिकियाँ (FIRs) दर्ज की गई हैं, जिनमें गंभीर आरोप सामने आए हैं। पहली FIR वादी राकेश नैनवाल (ग्राम ढिकुली) की तहरीर पर दर्ज की गई है, जिसमें FIR संख्या 279/25 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(3)/352 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। दूसरी FIR वादी दिनेश मेहरा (शिवलालपुर) द्वारा दर्ज कराई गई, जिसमें बिरजू मयाल पर ₹10,000 की जबरन मांग और धमकी देने का आरोप है। यह मामला FIR संख्या 280/25 के तहत धारा 308(2)/351(3) BNS में दर्ज किया गया। तीसरी FIR वादिनी नीमा देवी (भरतपुरी) की ओर से दर्ज की गई, जिसमें छेड़छाड़, धमकी और गाली-गलौज के आरोप लगाए गए हैं। यह मामला FIR संख्या 281/25 के अंतर्गत धारा 74/115(2)/351(3)/352 BNS में पंजीकृत किया गया है। इन सभी मामलों की जांच पुलिस द्वारा गंभीरता से की जा रही है।
अफवाह फैलाकर वसूली करने का आरोप
बिरजू मयाल पर आरोप है कि वह लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक, तथ्यहीन और झूठे वीडियो या पोस्ट के जरिए आम जनता और कुछ प्रतिष्ठित लोगों के खिलाफ आरोप लगाता था। इसके बाद वह डराने-धमकाने और बदनाम करने की धमकी देकर पैसे मांगता था। इस तरह की शिकायतें लगातार मिलने पर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया। रामनगर पुलिस की टीम ने 27 जुलाई 2025 को रामपुर रोड हाईवे के मंडी गेट के पास से बिरजू मयाल (पुत्र उमेद मयाल, निवासी नाथूझाला, कोटाबाग) को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें SC/ST एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है।
आरोपी के खिलाफ दर्ज प्रमुख आपराधिक मामले
आरोपी बिरजू मयाल के खिलाफ विभिन्न थानों में कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कोतवाली रामनगर में दर्ज प्रमुख मामलों में शामिल हैं – एफआईआर संख्या 135/25, जिसमें धारा 115, 352, और 351(2) BNS के तहत मामला दर्ज है; एफआईआर संख्या 279/25, धारा 351(3)/352 BNS; एफआईआर संख्या 280/25, धारा 308(2)/351(3) BNS; और एफआईआर संख्या 281/25, जिसमें धारा 74/115(2)/351(3)/352 BNS शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, थाना कालाढूंगी में भी उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं – एफआईआर संख्या 64/21, जिसमें धारा 323, 504, 506 IPC एवं SC/ST एक्ट के तहत आरोप हैं, और एफआईआर संख्या 109/22, जिसमें धारा 323, 353, 427, 447, 504, 506 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत है।
पुलिस की अपील: अफवाहों से सावधान रहें
पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक सामग्री को बिना पुष्टि के साझा न करें। यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया के जरिए आपको धमकाता या ब्लैकमेल करता है, तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत करें।


मनीषा हिंदी पत्रकारिेता में 20 वर्षों का गहन अनुभव रखती हैं। हिंदी पत्रकारिेता के विभिन्न संस्थानों के लिए काम करने का अनुभव। खेल, इंटरटेनमेंट और सेलीब्रिटी न्यूज पर गहरी पकड़। Uncut Times के साथ सफर आगे बढ़ा रही हैं। इनसे manisha.media@uncuttimes.com पर संपर्क कर सकते हैं।
Discover more from Uncut Times - ब्रेकिंग न्यूज, फैक्ट चेक, विश्लेषण
Subscribe to get the latest posts sent to your email.