Mumbai News : मुकेश अंबानी का घर ‘एंटीलिया’ दुनिया के सबसे महंगे और शानदार घरों में शुमार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह घर एक बड़े विवाद का केंद्र भी रहा है? इन दिनों फिर अपुष्ट खबरों में दावा किया जा रहा है कि अंबानी परिवार एंटीलिया छोड़कर कहीं और जा सकता है। दावा किया जाता है कि एंटीलिया वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है, जिसे लेकर लंबे समय से कानूनी और राजनीतिक बहस जारी है। हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के संसद में पारित होने के बाद यह मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। आइए, दस सवालों के जरिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं।
1. मुकेश अंबानी का घर कहां है?
एंटीलिया मुकेश अंबानी और उनके परिवार का निवास स्थान है, जो मुंबई के पॉश इलाके अल्टामाउंट रोड, कंबाला हिल में स्थित है। 27 मंजिला यह इमारत लगभग 15,000 करोड़ रुपये की लागत से बनी है और इसे दुनिया के सबसे महंगे निजी आवासों में से एक माना जाता है। इसमें 6 मंजिलें पार्किंग, थिएटर, हेलीपैड और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाओं के लिए हैं। और जानें एंटीलिया की विशेषताओं के बारे में।
2. वक्फ बोर्ड क्या है?
वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संगठन है जो इस्लामिक सिद्धांतों के तहत काम करता है। यह उन संपत्तियों का प्रबंधन करता है जो मुस्लिम समुदाय द्वारा धार्मिक, शैक्षिक या सामाजिक कल्याण के लिए दान की जाती हैं। भारत में वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा जमीन होने का दावा किया जाता है, जो लगभग 9.4 लाख एकड़ से अधिक है। भारत और विदेशों के वक्फ बोर्ड के बारे में विस्तृत जानकारी।
3. एंटीलिया और वक्फ बोर्ड का विवाद कैसे शुरू हुआ?
यह विवाद 2002 से शुरू हुआ जब मुकेश अंबानी ने एंटीलिया बनाने के लिए 4,532 वर्ग मीटर का प्लॉट 21.5 करोड़ रुपये में खरीदा। यह जमीन पहले करीम भाई इब्राहिम खोजा यतीमखाना ट्रस्ट के पास थी, जिसे 1986 में अनाथालय और धार्मिक शिक्षा के लिए वक्फ बोर्ड को दान में दिया गया था। आरोप है कि इस जमीन को बेचने की प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन हुआ।
4. वक्फ बोर्ड का दावा क्या है?
वक्फ बोर्ड का कहना है कि यह जमीन उनकी संपत्ति थी और इसे निजी उपयोग के लिए बेचा नहीं जा सकता था। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 32(2) के अनुसार, ऐसी संपत्ति की बिक्री के लिए बोर्ड के दो-तिहाई सदस्यों की सहमति जरूरी होती है, जो इस मामले में नहीं ली गई। बोर्ड ने इसे अवैध करार दिया और जमीन वापस लेने की मांग की।
5. जमीन की बिक्री कैसे हुई?
2002 में चैरिटी कमिश्नर ने इस जमीन की बिक्री को मंजूरी दी और नवंबर 2002 में यह अंबानी को ट्रांसफर कर दी गई। उस समय बाजार मूल्य 1.5 बिलियन रुपये होने के बावजूद इसे 21.5 करोड़ रुपये में बेचा गया। वक्फ बोर्ड के कुछ सदस्यों ने इस डील का समर्थन किया, लेकिन बोर्ड का दावा है कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी।
6. कानूनी लड़ाई कहां तक पहुंची?
2005 में शिक्षक और पत्रकार अब्दुल मतीन ने इस बिक्री के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और वक्फ बोर्ड से जवाब माँगा। 2017 में बोर्ड के सीईओ संदेश तडवी ने शपथपत्र दायर कर कहा कि यह डील गैरकानूनी थी। मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है, और कोई अंतिम फैसला नहीं आया है।
7. क्या एंटीलिया को गिराया जा सकता है?
एंटीलिया और वक्फ बोर्ड का यह विवाद लंबे समय से अनसुलझा है। एक तरफ वक्फ बोर्ड इसे अपनी संपत्ति मानता है, वहीं अंबानी इसे वैध खरीद बताते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक के बाद इस मामले में नया मोड़ आ सकता है। क्या यह महल सचमुच वक्फ की जमीन पर बना है? इसका जवाब कोर्ट के अंतिम फैसले से ही मिलेगा। अगर कोर्ट वक्फ बोर्ड के पक्ष में फैसला सुनाती है और यह साबित हो जाता है कि जमीन अवैध रूप से बेची गई, तो सैद्धांतिक रूप से एंटीलिया को गिराने का आदेश दिया जा सकता है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि यह संभावना कम है, क्योंकि मामला जटिल है और इसमें बड़े आर्थिक हित जुड़े हैं।
8. वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का क्या असर होगा?
हाल ही में पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड बिना साक्ष्य और सर्वे के किसी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता। अगर यह विधेयक राष्ट्रपति से मंजूरी पा लेता है, तो एंटीलिया पर वक्फ का दावा कमजोर पड़ सकता है। कुछ का मानना है कि यह बिल अंबानी जैसे प्रभावशाली लोगों को राहत देने के लिए लाया गया।
9. क्या अंबानी परिवार एंटीलिया छोड़ रहा है?
हाल ही में कुछ अपुष्ट खबरें सामने आई हैं कि अंबानी परिवार मुंबई स्थित अपने आलीशान घर एंटीलिया को छोड़ सकता है। ये दावे सोशल मीडिया और कुछ न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुए हैं, लेकिन अभी तक रिलायंस इंडस्ट्रीज या अंबानी परिवार की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पहले भी 2021 में ऐसी अफवाहें उड़ी थीं कि परिवार लंदन के स्टोक पार्क में शिफ्ट हो रहा है, जिसे रिलायंस ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था।
10. अंबानी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई?
रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से इस मामले में कोई विस्तृत बयान नहीं आया है। उनके प्रवक्ता ने 2015 में कहा था कि वे कोर्ट की रिपोर्ट देखने के बाद ही टिप्पणी करेंगे। अंबानी पक्ष का दावा है कि जमीन वैध तरीके से खरीदी गई थी और सभी नियमों का पालन किया गया। वक्फ बोर्ड विवाद और कानूनी लड़ाई के कारण एंटीलिया फिर से चर्चा में है। हालांकि, यह कहना जल्दबाजी होगी कि परिवार इसे छोड़ रहा है, क्योंकि कोई ठोस सबूत या बयान सामने नहीं आया है। यह महज अटकलें हो सकती हैं।
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