Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana Uttrakhand : उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित, निराश्रित, परित्यक्ता, विकलांग, किन्नर, अपराध पीड़ित और एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें स्वरोजगार के अवसर देना है।
इस योजना के तहत प्रदेश की सिंगल वूमेन को लाभ मिलेगा। योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में डेढ़ लाख तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह योजना एक वर्ष के लिए प्रारंभिक रूप से लागू की जाएगी, जिस पर सरकार 20 करोड़ रुपये खर्च करेगी। पहले साल में योजना को ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर लागू किया जाएगा। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिलास्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी अध्यक्ष होंगे, जबकि जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी क्रमशः सदस्य सचिव और सचिव होंगे। पहले चरण में 2000 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
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यह योजना उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई गई है जो अकेले अपने परिवार का भरण-पोषण कर रही हैं। इसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकें और समाज में सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सकें।
योजना के तहत मिलने वाले लाभ
- वित्तीय सहायता: महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए अधिकतम डेढ़ लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।
- सब्सिडी: सहायता राशि का 75% हिस्सा सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाएगा, जबकि लाभार्थी को केवल 25% ही स्वयं वहन करना होगा।
- प्रशिक्षण: स्वरोजगार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी।
- मार्केटिंग सपोर्ट: उत्पादों और सेवाओं की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
कौन ले सकता है Mahila Swarojgar Yojana का लाभ?
- उत्तराखंड की स्थायी निवासी महिलाएं।
- 21 से 50 वर्ष की विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, किन्नर, अपराध और एसिड अटैक पीड़ित महिलाएं।
- वे एकल महिलाएं जिनके बच्चे अविवाहित या अवयस्क हैं।
- आर्थिक रूप से कमजोर एवं बेरोजगार महिलाएं।
- स्वरोजगार स्थापित करने की इच्छुक महिलाएं।
महिला स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- ऑनलाइन आवेदन:
- उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://uk.gov.in
- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिंक पर क्लिक करें।
- मांगी गई जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करने के बाद आवेदन संख्या नोट कर लें।
- ऑफलाइन आवेदन:
- जिला उद्योग केंद्र या महिला सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय में जाएं।
- आवेदन पत्र प्राप्त करें और आवश्यक विवरण भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- आय प्रमाण पत्र
- विधवा / तलाकशुदा / परित्यक्ता प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- व्यापार योजना का विवरण
किन क्षेत्रों में मिल सकता है रोजगार का अवसर?
इस योजना के तहत महिलाओं को निम्नलिखित क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा:
- कृषि, बागवानी, पशुपालन, कुक्कुट पालन, भेड़-बकरी पालन, मत्स्य पालन
- उद्यान फल एवं खाद्य प्रसंस्करण
- ब्यूटी पार्लर, बुटीक, रिपेयरिंग, ऑल्टरेशन, टेलरिंग, सौंदर्य उपकरण व्यवसाय
- जनरल स्टोर, जलपान, प्लंबर, कैंटीन, रेस्टोरेंट
- इलेक्ट्रीशियन, डाटा एंट्री, कॉल सेंटर
इस योजना के तहत 75% या अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी, लेकिन इसके लिए महिलाओं को 25% की राशि पहले बैंक में जमा करनी होगी, जिसके बाद ही उन्हें सब्सिडी दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://uk.gov.in पर विजिट करें।
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